Publish Date:Tue, 17/March2020
R24News : कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर बंगाल सरकार ने भी अन्य राज्यों की तरह अपने यहां ‘महामारी कानून’ लागू कर दिया है। गौरतलब है कि बंगाल से पहले 13 राज्य अपने यहां ‘महामारी कानून’ लागू कर चुके थे। सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न में आपातकालीन बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा-‘हमने पहले सोचा था कि इस कानून को लागू नहीं करेंगे लेकिन जिस तरह से पृथक वार्ड में रखे गए कुछ मरीजों ने जिलाधिकारियों को परेशान किया और बिना चिकित्सा कराए भागने की कोशिश की, उसके बाद हमें भी इस कानून को लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।’ गौरतलब है कि इस कानून के तहत ऐसे लोगों को छह माह की जेल व एक हजार रुपये का जुर्माना तक लग सकता है।
हाल में दिल्ली में कैबिनेट सचिवों की एक बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि सभी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों में 1897 के महामारी संबंधित कानून की 2 नंबर धारा को लागू किया जाएगा ताकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देर्शों को लागू किया जा सके।
ज्ञात हो कि पूर्व बांबे प्रेसिडेंसी में बुबोनिक प्लेग से होने वाली महामारी को रोकने के लिए तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार ने कानून में बदलाव किया था। इस कानून की दूसरी धारा में केंद्र को राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए विशेष प्रबंध व दिशानिर्देश लागू करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य में आए किसी पर्यटक की जांच करना, अस्पताल या फिर अन्य किसी जगह पर आइसोलेशन में रखना आदि है। इन नियमों को नहीं मानने पर ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के अनुसार छह महीने का कारावास या फिर 1,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।


