Publish Date:Mon, 16/March2020
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स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों पर लागू नहीं होगी अल्टरनेट व्यवस्था
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अदालतों में 31 मार्च तक सिर्फ जरूरी जमानत अर्जियों पर ही होगी सुनवाई
R24News : कोरोनावायरस के खतरे से निपटने के लिए सोमवार से बिहार के कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए अल्टरनेट व्यवस्था लागू कर दी गई है। राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक में सरकार ने सभी सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों और कार्यालय के प्रधान को तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को रोटेशन में बुलाने का आदेश दिया था। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और पदाधिकारियों को इस आदेश से अलग रखा गया है। उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
भागलपुर और नवादा में भी 144 लागू
कोरोनावायरस से निपटने की तैयारियों के तहत देश के बिहार समेत 4 राज्यों के 11 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। बिहार में नवादा और भागलपुर में भी 144 लागू किया गया है।
अदालतों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक
कोरोना से निपटने के लिए पटना हाईकोर्ट ने भी पहल की है। रविवार को तीन अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति तथा महाधिवक्ता के साथ विचार-विमर्श के बाद चीफ जस्टिस संजय करोल तथा अन्य जजों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 31 मार्च तक कुछ जज केवल जमानत अर्जियों पर ही सुनवाई करेंगे। पीआईएल (जनहित याचिका) समेत अन्य सभी मामलों की सुनवाई स्थगित रहेगी। बहुत जरूरी मामलों को छोड़कर नए मामले दायर नहीं किए जाएंगे।
कोर्ट परिसर में केवल वही वकील आएंगे, जिनके मामले की सुनवाई होनी है। आम लोगों का प्रवेश कोर्ट परिसर में वर्जित रहेगा। महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा है कि 31 मार्च तक सरकार की ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया जाए, जिसको लेकर किसी को कोर्ट आना पड़े। चीफ जस्टिस संजय करोल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला जजों से बातकर निचली अदालतों में भी इसी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
बता दें कि देश में रविवार को कोरोना के 8 नए केस मिले। देश में अब तक 121 मरीज मिले हैं। इनमें से 13 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि दो की मौत हो गई थी।


