Publish Date:Thu, 21/May 2020
R24News : वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण घोषित लॉक डाउन के चौथे चरण में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए धनबाद के एसडीएम ने बुधवार को समाहरणालय के सभागार में जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। सशर्त कुछ व्यापार करने की अनुमति दी गई। इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने बताया कि लॉकडाउन 4 में औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य, गोदाम / माल गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण काम से जुड़े सामान (सीमेंट, छड़ इत्यादि), टेलीकॉम कंपनी के रिटेल आउटलेट्स, किताब एवं स्टेशनरी की दुकानों को व्यापार करने की अनुमति दी गई है।
एसडीएम के अनुसार धनबाद नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में मोबाइल, घड़ी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविजन, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद, कंप्यूटर, उपभोक्ता विद्युत उत्पाद (रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर इत्यादि) के सर्विस सेंटर को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही निजी कार्यालय तथा ई-कॉमर्स (जरूरी एवं गैर जरूरी) को छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले के अंदर तथा जिले के बाहर आने जाने के लिए किराए पर टैक्सी लेकर नियमानुसार आवागमन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन 4 से पूर्व जिले में दी गई छूट जारी रहेगी।
मिठाई दुकान से की जाएगी होम डिलीवरी
बैठक में व्यापारियों द्वारा मिठाई दुकानों को खोलने की मांग की गई। इस पर निर्णय लिया गया कि मिठाई की दुकानों में होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को लागू किया जाएगा। अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि मिठाई दुकानों से होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को लागू करने के लिए न्यूबॉम्बे स्वीट्स, कावेरी स्वीट्स तथा मधुलिका स्वीट्स ने आवेदन देकर इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली है।
कोविड-19 के निर्देशों का करना होगा अनुपालन
सभी प्रतिष्ठानों को अपने स्तर से वॉलिंटियर्स रखकर कोविड-19 के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना होगा। जिसमें शारीरिक दूरी, हर दुकान के सामने 6 – 6 फीट की दूरी पर गोला बनाना, दुकान के मालिक तथा सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकान के कर्मचारियों को नियमित अंतराल में अपने हाथों को साबुन से धोना तथा सैनिटाइजर से हैंड वॉश करना भी अनिवार्य होगा। कर्मचारियों की नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच करनी होगी। साथ ही दुकान में आने वाले ग्राहकों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को कोई सामान बिक्री नहीं किया जाएगा। अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकान पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा दुकान को भी बंद किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने की अपील
अनुमंडल दंडाधिकारी ने जिला प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 को रोकने के लिए सभी निर्देशों का अनुपालन करें तथा जिला प्रशासन का सहयोग करें। अनावश्यक रूप से लोग अपने घरों से बाहर न निकले। 10 वर्ष कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं चिकित्सीय परामर्श के अलावा अपने घरों से न निकले। जिले में दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा पूर्व निर्देश के अनुसार लागू रहेगी। बैठक में अनुमंडल दंडाधिकारी, चेतन गोयनका, राजेश गुप्ता, प्रभात सुरोलिया, अजय नारायण लाल, सोहराब खान, प्रदीप सिंह, संजय लोधा, प्रेम गंगेसरिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे।


