Publish Date:Sun, 01/March2020
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कोर्ट ने सभी 9 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई
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पॉक्सो के स्पेशल जज कशिका एम प्रसाद की अदालत ने सुनाई सजा
R24News : रांची सिविल कोर्ट में पॉक्सो के स्पेशल जज कशिका एम प्रसाद की अदालत ने रांची में पहली बार एक ही दिन में शनिवार को दुष्कर्म के अलग-अलग पांच मामलों में कुल 9 दोषियों को 5 से 20 वर्ष तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी 9 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई।इनमें काके क्षेत्र के जयपुर निवासी विजय टोप्पो, लोअर बर्दवान कंपाउंड लालपुर के शिवशंकर सांगा, छोटू लोहरा, अजय साहू, अरुण केसरी, भैरव यादव, तैयब अंसारी, मोबिन अंसारी और चरकू अंसारी शामिल है।
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2018 : नरकोपी की घटना
केस 1- कोर्ट ने नरकोपी थाना क्षेत्र में करीब दो साल पहले 14 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के जुर्म में मोबिन अंसारी और तैयब अंसारी को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजाई दी। दोनों को 60-60 हजार रुपए जुर्माने भी भरने पड़ेंगे। जुर्माना नहीं देने पर इन्हें अलग से तीन-तीन साल की सजा काटनी पड़ेगी। मामले के तीसरे आरोपी चरकू अंसारी को नाबालिग को बेइज्जत करने के जुर्म में 5 साल की सजा मिली है। 20 हजार रुपए का जुर्माना भरना है, जुर्माना नहीं देने पर एक साल की और सजा काटनी पड़ेगी। तीनों नरकोपी के टंगराटोली गांव के रहनेवाले हैं। इन पर 17 अगस्त 2018 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
2017 : खलारी की घटना
केस 2- कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के जुर्म में खलारी के महावीरनगर निवासी अजय साहू, अरुण साव उर्फ अरुण केसरी व विनोद सिंह उर्फ भैरव यादव को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है। तीनों पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसले में कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर तीनों को अलग से चार-चार वर्ष की सजा काटने का निर्देश दिया है। मामला चान्हो थाना से जुड़ा है। छह जून 2017 को नाबालिग अपनी सहेलियों के साथ मंडा मेला घूमने गई थी, वहां दोषियों ने उसके साथ रात भर सामूहिक दुष्कर्म किया। 8 जून 2017 को तीनों अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
2017 : सिकिदरी की घटना
केस 3- पोक्सो की अदालत ने छोटू लोहरा को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, जो नहीं देने पर उसे 18 माह की सजा अलग से काटनी होगी। दोषी सिकिदरी के ओबर डुमरटोली का रहने वाला है। 15 जून 2017 को नाबालिग घर से 500 मीटर दूर कुएं से पानी लाने गई थी। रास्ते में छोटू उसे बहला-फुसला कर पैना पहाड़ जंगल ले गया। दिनभर घुमाया, रात में गांव के ही मध्य विद्यालय में रखा। दूसरे दिन 16 जून को दोबारा उसे जंगल ले गया और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। 23 जून 2017 को परिजनों के बयान पर अनगड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज हई।
2018 : लालपुर की घटना
केस 4- 6 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में लोअर बर्दवान कंपाउंड लालपुर के शिवशंकर सिंह उर्फ टीयू सांगा को पोक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी। उस पर 40 हजार जुर्माना भी लगाया, जो नहीं देने पर अलग से दो साल की सजा काटनी होगी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि जनवरी 2018 को बच्ची स्कूल से आने के बाद आरोपी के घर उसके दो बच्चियों के साथ खेलने गई थी। उसी दौरान रात 8 बजे आरोपी शिव शंकर सांगा उर्फ टीयू सांगा ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान 5 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे।
2018 : कांके की घटना
केस 5- कांके थाना के जयपुर निवासी विजय टोप्पो को पोक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी। उस पर 75 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, जो नहीं देने पर अलग से 3 साल 3 माह की सजा काटनी होगी। प्राथमिकी में कहा गया है कि पीड़िता नाबालिग पूर्व की भांति घटना के दिन भी आरोपी विजय के घर उसके बच्चों के साथ खेलने गई थी। आरोपी विजय ने उस दिन नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद नाबालिग आरोपी विजय के घर जाना बंद कर दी। पीड़िता जब 6 माह की गर्भवती हो गई। तब इस घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद पीड़िता के परिजन ने मामला दर्ज कराया।