Publish Date: Tue, 11/Feb2020
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ब्रजेश समेत 4 को चार्जशीट की सभी मूल धाराओं के अलावा गैंगरेप की धारा में सजा सुनाई जानी है
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न्यायाधीश सभी दोषियों को बारी-बारी से सजा सुनाएंगे
R24News : बालिकागृह कांड में दिल्ली के साकेत विशेष पॉक्सो कोर्ट में मंगलवार को ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है। कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद सजा के बिंदु पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए फैसला सुरक्षित रखा है।
इसके लिए कोर्ट ने दोपहर ढाई बजे का समय निर्धारित कर रखा है। सजा सुनाए जाने के लिए पूर्व से तय तिथि के कारण ब्रजेश समेत सभी दोषियों के करीबी व वकील कोर्ट में मौजूद रहेंगे। जेल से सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। न्यायाधीश सभी दोषियों को बारी-बारी से सजा सुनाएंगे।
ब्रजेश ठाकुर समेत 4 को चार्जशीट की सभी मूल धाराओं के अलावा गैंगरेप की धारा में सजा सुनाई जानी है। गैंगरेप की धारा में उम्र कैद का प्रावधान है। मधु का रिश्तेदार विक्की सभी आरोपों से बरी हुआ है, जबकि जिला बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी को जेजे एक्ट की धारा 75 के तहत दोषी पाते हुए उन्हें बॉन्ड पर मुक्त कर दिया गया था। किशोरियों से दुष्कर्म के षड्यंत्र में शामिल बालिका गृह की महिला कर्मचारियों को दोषी पाया गया है। इसके लिए धारा 120 बी के तहत कानून में दुष्कर्म के बराबर ही सजा का प्रावधान है।
इनकी सजा पर आज होना है फैसला
ब्रजेश ठाकुर, रवि रौशन, विकास कुमार, दिलीप कुमार, विजय तिवारी, गुड्डू पटेल, कृष्णा राम, रामानुज ठाकुर उर्फ मामू, रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर, अश्विनी, साइस्ता परवीन उर्फ मधु, इंदू कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी व रोजी रानी।


