jan 29, 2020 wednesday
मुजफ्फरपुर R24 News: बालिका गृह कांड में मंगलवार को नई दिल्ली में साकेत स्थित कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषियों को सजा पर होने वाली सुनवाई टल गई है। स्पेशल जज की छुट्टी के चलते सुनवाई टली है। 4 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
इस केस में ब्रजेश ठाकुर पर 45 अलग-अलग चार्ज लगाए गए थे। इसमें गैंगरेप समेत 23 अलग-अलग आरोपों में ब्रजेश को दोषी पाया गया। 8 ऐसे आरोप हैं, जिसको लेकर सीबीआई ने चार्जशीट नहीं की थी। ये आरोप न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और पेश किए गए साक्ष्य से साबित हुए हैं। सभी 23 चार्ज को लेकर ब्रजेश ठाकुर को सजा सुनाई जाएगी। ये आरोप इतने गंभीर हैं कि इसमें उम्रकैद तक होने की संभावना जताई जा रही है।
- ब्रजेश की राजदार मधु पर 9 चार्ज, महिलाओं को भी अलग-अलग चार्ज में दोषी पाया गया
- आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उम्रकैद तक की सजा हाेने की संभावना जताई जा रही
ब्रजेश के अलावा इस कांड में तत्कालीन जिला बाल संरक्षण अधिकारी रवि रौशन पर 23 और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप वर्मा पर गैंगरेप, सरकारी अभिरक्षा में रेप समेत अलग-अलग 19 चार्ज लगाए गए हैं। ब्रजेश की राजदार मधु पर 9 चार्ज है। इसी तरह अन्य महिलाओं को भी अलग-अलग चार्ज में दोषी पाया गया है।
सीबीआई की चार्जशीट में गैंगरेप समेत 8 आरोप का जिक्र नहीं था
बालिका गृह कांड में साकेत विशेष पॉक्सो कोर्ट में 1546 पन्ने का ऑर्डर आया है। ऑर्डर से स्पष्ट है कि सीबीआई की चार्जशीट के अतिरिक्त कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 8 अलग-अलग चार्ज में अभियुक्तों को दोषी पाया। 19 अभियुक्तों पर दोष सिद्ध होने का विस्तृत साक्ष्य और ब्योरा 1546 पन्ने के ऑर्डर में दिया गया है।
सीबीआई ने इन धाराओं में दाखिल की थी चार्जशीट
आईपीसी- 120 बी, 323, 325, 341, 354, 376 सी और 34
पॉक्सो – 4, 6, 8, 10, 12, 17
सुनवाई के बाद अलग से संज्ञान में आए ये चार्ज
आईपीसी- 376-डी, 376-2, 354-ए और 506
पॉक्सो- 6 रीड विद 5/3, 6 रीड विद 5, 10 रीड विद 9/7 और 21